Driving License New Rules: Ministry of Road Transport & Highways Driving License को बनवाने और उके Renewal के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है.
Driving License की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन:
इस नए नियम के मुताबिक Learner's license पाने की पूरी प्रक्रिया online होगी. यानी Application लेकर License की Printing तक पूरा प्रोसेस Online होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके Renewal के लिए किया जा सकेगा.
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RC रीन्यूअल के लिए भी सहूलियत:
ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी Guidelines लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके. RC का Renewal अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है.
ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं:
इसी के साथ ही सरकार ने Learner's License के लिए भी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है. जिसके मुताबिक Driving Test के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी, ये काम Tutorial के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है. ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है.
DL, RC की वैधता बढ़ाई जा चुकी है:
March के अंत में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट वगरैह की वैधता बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि पूरे देश में कोरोना से खराब होते हालात को देखते हुए इन दस्तावेजों को जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, उन्हें अगली 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.
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